कोरोना वायरस से बचाव के लिए सार्वजनिक परिवहनों में सैनिटाईज की व्यवस्था अनिवार्य–परिवहन सचिव

Report By :-Ratnesh kr.

बस,ऑटो,टैक्सी आदि सभी सभी सार्वजनिक परिवहनों में सैनिटाइज करने की रखनी होगी व्यवस्था

परिवहन सचिव सह प्रमंडलीय आयुक्त श्री संजय कुमार अग्रवाल ने दिया आदेश

कहा आदेश का पालन नहीं करने वाले बस, टैक्सी ऑपरेटर का लाइसेंस किया जाएगा रद्द

कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु प्रमंडलीय आयुक्त सह परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बस,टैक्सी ऑपरेटर, एसोसिएशन और बीएसआरटीसी के पदाधिकारियों के साथ कि बैठक

परिवहन सचिव ने कहा सुरक्षित रहें , कोरोना वायरस से बचें

सैनिटाइज करने के लिए बस स्टैंडों में निगम और बीएसआरटीसी की रहेगी विशेष टीम।

परिवहन सचिव सह प्रमंडलीय आयुक्त श्री संजय कुमार अग्रवाल ने मंगलवार को कोरोना वायरस से बचाव के लिए बस, टैक्सी ऑपरेटर, एसोसिएशन और बीएसआरटीसी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य के सभी बस, टैक्सी ऑपरेटर और अन्य तिपहिया वाहन चालकों को आदेश दिया कि अपनी वाहनों में सैनिटाइजर रखना सुनिश्चित करें एवं यात्रियों को बैठाने से पूर्व वाहन में स्प्रे कराएं और यात्री के हाथों को सैनिटाइज करें।

परिवहन सचिव ने सभी बसों में लगा पर्दा अगले आदेश तक हटा देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होने के बाद ही बस में पर्दा लगाया जाएगा।उन्होंने संक्रमण से बचाव हेतु बसों से पर्दा हटाने एवं साफ सफाई का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ।

परिवहन सचिव ने अपनी उपस्थिति में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बसों तथा कई ऑटो में सैनिटाइज कराया एवं चालकों से साफ सफाई की अपील की।

उन्होंने कहा कि की सजगता एवं सावधानी जरूरी है। वाहनों की साफ सफाई के लिए 1 लीटर पानी में 10 ग्राम बिलीचिंग पाउडर का घोल बनाकर कपड़ा से वाहन को साफ सफाई करने को कहा।

वाहनों के ड्राइवर कंडक्टर व यात्रियों के संक्रमण से सुरक्षा हेतु एक बोतल पानी में डिटॉल का घोल बनाकर अथवा स्प्रे के द्वारा हाथ पोछने की सलाह दी।प्रत्येक बस ऑपरेटर को अपना तथा यात्रियों के हाथ की सफाई स्प्रे से करने को कहा ।

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